
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 से संक्रमित हुए उन राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के लिए एक-बारीय शिथिलता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिन्होंने गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार कराया है।हालांकि इन अस्पतालों में इलाज कराने की अधिकतम अवधि20 दिन ही रखी गई है।
सरकार के इस निर्णय से कोविड-19 संक्रमण की विशेष परिस्थितियों में गैर अनुमोदित अस्पतालों में इलाज कराने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों के चिकित्सा खर्च का पुनर्भरण संभव हो सकेगा। इस शिथिलता का लाभ केवल उन्हीं कार्मिकों एवं पेंशनरों को देय होगा, जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण के कारण 30 जून 2021 तक या इससे पहले गैर अनुमोदित अस्पतालों में भर्ती रहकर इलाज कराया है।