भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम को निर्देश दिया है कि वह अपने पेमेंट बैंक प्लेटफॉर्म पर नए ग्राहक जोड़ना ‘तत्काल बंद’ करे। इसी के साथ केंद्रीय बैंक ने निर्देश दिया है कि वो प्लेटफॉर्म के आईटी सिस्टम का ऑडिट कराने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म को नियुक्त करे।
रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक के कामकाज की समीक्षा के दौरान उसने कुछ निगरानी संबंधी चिंताओं को देखा, जिसके आधार पर उसने ये फैसला लिया है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को फिर से नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी देने का फैसला आईटी ऑडिटर्स की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मिलने वाली विशेष अनुमति पर निर्भर करेगा। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट-1949 की धारा-35 ए के तहत उसे मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटीएम को ये निर्देश दिया है।
