वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक खर्च में कटौती करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों से कहा गया है कि वे अपनी यात्रा की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले हवाई टिकट बुक करा लें। उन्हें अपनी श्रेणी के हिसाब से ‘सबसे सस्ते किराया’ वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। मंत्रालय का कहना है कि कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही टिकट बुक करना चाहिए और बेवजह टिकट रद्द करने से बचना चाहिए।
सरकारी कर्मचारी फिलहाल केवल तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों से ही टिकट खरीद सकते हैं। इनमें बामर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आईआरसीटीसी शामिल हैं। हवाई टिकट बुकिंग से जुड़े नए हवाई टिकट दिशा-निर्देशों के अनुसार यात्रा के 72 घंटे से भी कम समय के भीतर बुकिंग करने और 24 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने पर कर्मचारियों को स्व-घोषित स्पष्टीकरण देना होगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार व्यय विभाग की ओर से कहा गया कि कर्मचारियों को अपनी श्रेणी में उपलब्ध सबसे सस्ती उड़ान चुननी चाहिए। टिकट एक ही ट्रैवल एजेंट के जरिए बुक कराने चाहिए और बुकिंग पर किसी भी तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहिए। साथ ही कहा गया कि कर्मचारियों को यात्रा पर जाने से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करने की जरूरत है, ताकि सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी किराए का लाभ उठाया जा सके और सरकारी खजाने पर बोझ को कम किया जा सके।
व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को यात्रा पूरी होने के 30 दिनों के भीतर ट्रैवल एजेंटों को अपना बकाया चुकाने के लिए कहा है। वहीं अधिकारियों को यात्रा की पुष्टि के 72 घंटे के भीतर अंडरटेकिंग देनी होगी। मंत्रालयों को 31 अगस्त 2022 तक ट्रैवल एजेंटों को पिछले सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इसमें कहा गया है कि सरकारी खातों में यात्रा के अलावा और किसी भी तरह का खर्च नहीं जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्रालय अनावश्यक खर्च में कटौती करना चाहता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती। इसके अलावा कुछ वस्तुओं में सीमा शुल्क में कमी, उर्वरक सब्सिडी और गरीबों के लिए मुफ्त भोजन योजना के कारण राजकोषीय खर्च पहले से ही अधिक है।
