महाराष्ट्रय के पूर्व सीएम दिवंगत विलासराव देशमुख के बेटे और बॉलीवुड एक्टीर रितेश देशमुख के साथ ही उनकी अभिनेत्री पत्नीी जेनेलिया डिसूजा मुश्किलों में घिर गई हैं। दोनों पर बैंकों से लिए गए 116 करोड़ के कर्ज में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। इस मामले में महाराष्ट्रर सरकार ने दोनों के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आरोप है कि सहकारिता बैंकों से जरूरी मानकों का पालन किए बिना ही रितेश की कृषि-प्रसंस्करण कंपनी-देश एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को कर्ज की मंजूरी दे दी गई।
एक्टीर रितेश देशमुख को हिंदी सिनेमा में उनकी कॉमिक टाइमिंग और शानदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। वह एक्टनर के साथ फिल्मर प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंैने अब तक के करियर में कई सुपरहिट फिल्मेंा दी हैं। उनकी कुल संपत्ति 17 मिलियन डॉलर यानी 138 करोड़ रुपये है। हर साल उनकी फिल्मेंे नए रिकॉर्ड बना डालती हैं। वह अब तक 50 से ज्याीदा फिल्मोंु में अभिनय कर चुके हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रितेश भारत के 100 प्रमुख सेलेब्रिटीज की सूची में शामिल हैं।
वहीं, रितेश देशमुख की पत्नीक और अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की कुल संपत्ति 16 मिलियन डॉलर यानी 130 करोड़ रुपये है। वह एक फिल्मा के लिए 3 करोड़ रुपये फीस लेती हैं। उनकी ज्या दातर कमाई फिल्मोंड में एक्टिंग और फिल्मेंफ प्राड्यूस करने से होती है। उनकी मासिक कमाई 1 करोड़ रुपये और सालाना कमाई 12 करोड़ रुपये है। रितेश देशमुख से उनकी शादी 3 फरवरी 2012 को हुई थी। जेनेलिया की पहली बॉलीवुड फिल्मर 2003 में ‘तुझे मेरी कसम’ आई थी। इसमें उन्हों ने रितेश देशमुख के साथ काम किया था। वह सबसे पहली बार अमिताभ बच्चीन के साथ एक विज्ञापन में नजर आई थीं। इसके बाद वह फेयर एंड लवली के कैंपेन में भी रहीं।
महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री अतुल सावे के अनुसार भाजपा नेताओं का आरोप था कि रितेश की कंपनी ने 4 अक्टूबर 2021 को पंढरपुर शहरी सहकारी बैंक में लोन का आवेदन किया था। इसके बाद बैंक ने 27 अक्टूबर को 4 करोड़ रुपये का लोन को मंजूर कर दिया। इसके अलावा कंपनी के लिए लातूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने 27 अक्टूबर 2021 को ही 61 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया था। इस साल 25 जुलाई को बैंक ने 55 करोड़ रुपये का कर्ज और मंजूर किया। आरोप है कि बैंकों से जरूरी मानकों को पूरा किए बिना रितेश की कंपनी को कर्ज मंजूर हुए। मामला तूल पकड़ने के बाद सरकार ने यह पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया है कि क्या इसमें बैंक की ओर से कोई गड़बड़ी या अनियमितता की गई है।
