पूर्व अग्निवीर के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के एकहफ्ते बाद अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में इसी तरह के आरक्षण की घोषणा की गई है। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के जरिए यह घोषणा की गई। इस अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी।
गृह मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि छूट इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के या बाद के बैच के हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैच के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु सीमा 18-23 वर्ष है।
केंद्र सरकार ने बीते दिनों सीमा सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था। बीएसएफ में जवानों की भर्ती में 10 फीसदी हिस्सा अग्निवीरों का होगा। इस बल में पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी।
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले साल 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायु सेना में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल की अवधि के लिए भर्ती करने के लिए महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत होने वाली भर्तियों को अग्निवीरों के रूप में जाना जाता है। केंद्र ने कहा था कि चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद एक चौथाई भर्तियां नियमित सेवा में समाहित की जाएंगी।
