हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को नियमित जमानत दी है। इस मामले में पहले फारूकी अंतरिम जमानत पर थे। साथ ही फारूकी के खिलाफ सभी प्राथमिकियों को मध्य प्रदेश के इंदौर हाइकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट जाकर अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल कर सकते हैं।
उल्ल्खनीय है कि फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फारूकी को अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करने को भी कहा था। क्योंकि हाईकोर्ट कॉमेडियन फारूकी को जमानत याचिका को खारिज कर चुका है।
कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने अपने एक शो के दौरान कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक कमेंट किया था। इस कमेंट से नाराज लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया था.
