बैंक में लंच ब्रेक को लेकर ख़ास नियम है। हालांकि, रिजर्व बैंक के नियमों में तो बैंक में लंच ब्रेक हो ही नहीं सकता है। मतलब, बैंकों में लंच ब्रेक का कोई नियम नहीं है। फिर भी वहां श्रम कानून लागू होता है। जिसके अनुसार कोई भी शख्स जो आठ घंटे काम करता है, उसे आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलना जरुरी है। इस कारण बैंकों में भी कर्मचारी को आधे घंटे का लंच ब्रेक मिल सकता है।
किंतु नियम ये है कि बैंक में सारे कर्मचारी एक साथ लंच ब्रेक नहीं ले सकते हैं। शिफ्ट रोटेशन के साथ आधे कर्मचारी जब ब्रेक लेंगे तब आधे काम करेंगे। यानी बैंक के आधे कर्मचारी लंच ब्रेक के दौरान काम करेंगे।
बैंकों में आठ घंटे की शिफ्ट होती है। ऐसे में लेबर लॉ के अनुसार बैंक के कर्मचारी को आधे घंटे का ब्रेक मिलता है। मगर लंच ब्रेक के नाम पर बैंककर्मी काम को लेकर लापरवाही करते हैं। ग्राहक उन्हें ये नियम बताकर अपना काम समय पर करवा सकते हैं।
