इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप “टाइम पास” बताया है। लिव-इन पार्टनरशिप में रह रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े ने याचिका दायर कर पुलिस सुरक्षा मांगी थी। इसपर सुनवाई करते हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे रिलेशनशिप में स्थिरता और ईमानदारी की कमी होती है। इसी के साथ कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले इस लिव-इन जोड़े की याचिका खारिज कर दी। फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने दिया।