पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटे जाने पर पीड़ितों के लिए 20,000 रुपये तक का मुआवजा निर्धारित किया है। कुत्ते के हर एक दांत के निशान पर पीड़ित को 10,000 रुपये का हर्जाना दिया जाएगा। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने यह भी कहा कि कुत्ते के काटे जाने से त्वचा में घाव होने या फिर मांस निकल जाने पर 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए कम से कम 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला कुत्तों के काटे जाने की 193 याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुनाया गया।