इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन की सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से जानकारी मांगी कि वह सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का डेटा मुहैया कराए। यह डेटा आयोग स्टेट बैंक और राजनीतिक दलों से फंड का डेटा ले। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि आदेश के बावजूद 2019 के बाद कोई डेटा क्यों नहीं दाखिल किया गया? सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।