सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्यपालों के लिए बहुत कड़ी टिप्पणी कर दी। कोर्ट ने राज्यपालों को अपने अंदर झांकने तक का सुझाव दिया। पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्यपालों को चाहिए कि वो विधेयकों से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचने दें। पीठ ने कहा, राज्यपालों को यह धारणा खत्म करनी होगी कि वे तभी काम करते हैं जब मामला शीर्ष कोर्ट आता है… राज्यपालों को थोड़ा आत्मावलोकन की आवश्यकता है। उन्हें पता होना चाहिए कि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं।