हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण लागू नहीं होगा। इसका प्रयास कर रही हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है। राज्य में पहले की तर्ज पर ही निजी क्षेत्र किसी भी प्रकार के आरक्षण से मुक्त होकर काम करता रहेगा। खट्टर सरकार के आरक्षण फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों तो सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि निजि क्षेत्र को आऱक्षण व्यवस्था से मुक्त रखा जाए।