बॉम्बे हाईकोर्ट के लोक सूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर दिया। दक्षिण मुंबई में स्थित अदालत की पुरानी इमारत के संरचनात्मक ऑडिट के बारे में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसे विवरण का खुलासा करने से न्यायाधीशों और अन्य अधिकारियों की जान को खतरा होगा। पर्यावरण से जुड़े मामलों के कार्यकर्ता झोरू बठेना ने पिछले महीने आरटीआई आवेदन दाखिल कर जानकारी मांगी थी।