18 साल के बेटे की मां ने उसकी 13 साल की गर्लफ्रेंड के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई। उसने कहा कि किशोर बेटे की नाबालिग गर्लफ्रेंड को कोर्ट उन्हें सौंप दे। वह उसकी पढ़ाई लिखाई करवाएगी और बालिग होने पर दोनों की शादी करवा देगी। यह अलग तरह का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आया है। हाईकोर्ट ने सरकार और अन्य को नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है।
जानकारी के अनुसार हरियाणा के करनाल जिले की रहने वाली मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में मां ने नाबालिग बेटे की 13 साल की प्रेमिका की कस्टडी मांगते हुए कहा कि कोर्ट नाबालिग को उसके साथ भेज दे और वह उसकी शिक्षा, खाना, और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। जब दोनो विवाह के योग्य हो जाएंगी तो उनकी शादी धूमधाम से करवाएगी। जस्टिस अमरजोत भट्टी के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।
याचिका में मां ने हाईकोर्ट को बताया कि उसका बेटा 18 साल का है। वह एक लड़की से प्रेम करता है और लड़की की उम्र 13 साल है। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले खिलाफ है। बीते 30 मई को लड़की घर से भाग कर उसके बेटे के पास आ गई औऱ यहीं रहने लगी। 31 मई को लड़की के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दी और पुलिस लड़की को ले गई। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर भी लड़की ने बयान दिया था कि वह लड़के से प्रेम करती है और उसके घर रहना चाहती है। हालांकि, लड़की नाबालिग है, इसलिए मजिस्ट्रेट ने लड़की को नारी निकेतन पानीपत भेज दिया।
मां ने बताया कि उन्होंने नारी निकेतन में भी लड़की से मुलाकात की, लेकिन प्रबंधन लड़की को साथ भेजने से इंकार कर रहा है। प्रबंधन का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर ही लड़की को उनके साथ भेजा जा सकता है। इसलिए वह अब कोर्ट के पास गुहार लेकर पहुंची हैं।

