Sunday, December 3, 2023
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जन्मभूमि मसला, मुस्लिम पक्ष के पास मुकदमे के पैसे नहीं

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़े सभी केसों को सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 30 अक्टूबर के लिए टल गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अगली सुनवाई पर पेश होने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को दिए आदेश में हाईकोर्ट से अपने पास ट्रांसफर किए केस की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा था। चूंकि यह जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के संबंधित रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। इसबीच, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है कि इस मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए फंड नहीं है, लिहाजा मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश देने से इनकार कर चुका है। मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर  की गई थी। ट्रस्ट ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मथुरा के सिविल जज को मुकदमे के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने से पहले कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए उसके आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

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