असली पहचान छुपाकर शादी करने वाले लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार कड़ा कानून लाने जा रही है। इसके तहत आरोपी को 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। प्रस्तावीत बिल के भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 के अनुसार पहचान छुपाकर शादी करना छल माना जाएगा। सूत्रों के अनुसार कानूनी मामलों के संसदीय पैनल ने इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की है। इसे सरकार एक विधेयक के तौर पर लाएगी। इसमें यदि कोई शख्स शादी करने के लिए पहचान छिपाता है या संबंध बनाने के लिए ऐसा करता है तो उसे रेप नहीं, छल माना जाएगा।