आबकारी नीति घोटाला मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला 31 मार्च को सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले में आम आदमी पार्टी के नेता की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें सीबीआई ने मामले में अपनी दलीलों को लेकर संक्षिप्त नोट सौंपा था।
21 मार्च को, न्यायाधीश ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी, ताकि कोई और स्पष्टीकरण और दलीलें दी जा सकें।
सीबीआई अब तक सिसोदिया से सात दिनों तक अपनी हिरासत में पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च की शाम को तिहाड़ जेल में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। सिसोदिया सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले के सिलसिले में बंद थे।

