आर्यन खान ड्रग्स मामले से चर्चित हुए एनसीबी, मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ बड़ी कर्रवाई हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिला कलक्टर ने नवी मुंबई में समीर वानखेड़े के स्वामित्व वाले होटल और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि 1997 में दायर लाइसेंस आवेदन में अपनी उम्र सही नहीं बताई है। उस समय समीर वानखेडे के पिता ज्ञानदेव वानखेडे आबकारी विभाग में कार्यरत थे। इस मामले में अब राज्य के आबकारी विभाग ने समीर वानखेडे को कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया है।
ठाणे जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने ये कार्रवाई महाराष्ट्र प्रतिबंधक कानून की धारा 54 के तहत की है। एक न्यूज एजेंसी को दिए बयान में आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब बार को सील करके स्टॉक को जब्त किया जाएगा। कलेक्टर की जांच में सामने आया है कि समीर वानखेड़े को 27 अक्टूबर 1997 को लाइसेंस जारी किया गया था, उस समय वो नाबालिग थे। तब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 21 वर्ष की आयु अनिवार्य थी, परंतु 18 वर्ष से कम उम्र में उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया गया था।
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान के ड्रग्स केस में फंसने के बाद से ही समीर वानखेडे के खिलाफ कई आरोप लगा चुके हैं। नवाब मलिक ने पिछले साल नवंबर में दावा किया था कि वानखेड़े के पास नवी मुंबई के वाशी में एक परमिट रूम और बार है, जिसके लिए लाइसेंस 1997 में प्राप्त किया गया था। तब वह नाबालिग थे और यह अवैध था। मलिक ने यह भी कहा था कि सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वानखेड़े के पास परमिट रूम चलाने का लाइसेंस था, जो सेवा नियमों के खिलाफ है। हालांकि, वानखेड़े ने तब मंत्री के दावों का खंडन किया था।
