राजस्थान सरकार ने कोरोना पाबंदियों में एक बार फिर छूट देते हुए आज संशोधित गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में अब प्रदेशभर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। शादी से लेकर हर समारोह में 100 लोगों की सीमा को बढ़ाकर 250 कर दिया है। धार्मिक केंद्रों पर श्रद्धाुओं के प्रवेश को अनुमति दे दी गई है।
श्रद्धालु अब मंदिर से लेकर हर धार्मिक केंद्र पर दर्शन करने के साथ प्रसाद भी चढ़ा सकेंगे। अब तक प्रसाद, माला चढ़ाने पर पाबंदी थी। गृह विभाग की यह संशोधित गाइडलाइन 5 फरवरी से लागू होगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधि में 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इस सीमा से बैंड वालों को अलग रखा गया है। कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। राजस्थान में अब हर सप्ताह पाबंदियों में छूट दी जा रही है। 10 वीं से 12 वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। नाइट कर्फ्यू खत्म होने से अब लोगों को रात भर आवाजाही की छूट रहेगी। हर तरह के समारोह या सार्वजनिक आयोजन के लिए वैक्सीन की डबल डोज वाले लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करेगा। हर समारोह की पहले अनुमति लेनी होगी।
माना जा रहा है कि आज जारी गाइडलाइन के पीछे 6 और 7 फरवरी को एक पांचतारा होटल में कांग्रेस विधायकों का ट्रैनिंग कैंप कम चिंतन शिविर है। दो दिन के इस रिहायशी ट्रैनिंग कैंप में सभी कांग्रेस विधायक और समर्थक विधायक शामिल होंगे, जिनकी संख्या 120 के आसपास होगी। इस ट्रैनिंग कैंप से पहले मेहमानों की सीमा बढ़ाई गई है।
इसके अलावा विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस सत्र को देखते हुए समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा बढाई है। पहले 100 लोगों की सीमा थी, जिसे बढ़ाना जरूरी था। क्योंकि विधानसभा सत्र में 200 विधायक और अफसर कर्मचारी मिलाकर यह संख्या ज्यादा होती। एक परिसर में इतनी भीड़ के कारण छूट देना जरूरी था।
