
राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को आरएएस-प्री 2021 परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया। अब 25- 26 फरवरी को आरएएस की मुख्य परीक्षा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने 5 विवादित प्रश्नों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री-एग्जाम की आंसर-की जारी करनी होगी।
जस्टिस महेन्द्र गोयल की बेंच ने अंकित शर्मा व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आरएएस-प्री परीक्षा के प्रश्न नम्बर 62 के ऑप्शन 1 को सही माना है। ऐसे में अब आरएएस-प्री का रिजल्ट नए सिरे से आने के बाद ही मेन्स परीक्षा हो सकेगी।आरएएस भर्ती 2021 की प्री परीक्षा गत वर्ष 27 अक्टूबरको हुई थी। इसका रिजल्ट 19 नवम्बरको जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे। बहुत से अभ्यर्थी प्री-परीक्षा के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे।
हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार शाम को ही कहा था कि आरएएसमुख्य परीक्षा स्थगित नहीं होगी ।उन्होंने परीक्षा स्थगित करने की मांग को गलत ठहराया। साथ ही कहा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं और भर्तियां तय समय में पूरी करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के तहत आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी बोर्ड भर्ती कैलेंडर जारी कर उसके मुताबिक परीक्षाएं करवा रहे हैं।
याचिकाकर्ता आरएएस अभ्यर्थी अंकित शर्मा के एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आज आरएएस भर्ती 2021 के प्री परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में दोबारा से परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को कहा गया कि कुछ प्रश्न विवादित हैं। इसके उत्तर याचिकाकर्ताओं के सही होते हुए भी आरपीएससी की ओर से गलत माने गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि 5 प्रश्नों पर एक्सपर्ट कमटी की रिपोर्ट मांगी जाएगी। एक प्रश्न का उत्तर कोर्ट ने सही माना है। इससे आरएएस की मुख्य परीक्षा पर स्वतः रोक लग गई है।