
राजस्थान राज्य सूचना आयोग में अब न्यायालय संबंधी नोटिस, समन और निर्णय आदि संबंधित व्यक्ति को स्पीड पोस्ट से भिजवाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा डाक विभाग के साथ समझौता किया गया है।
मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने आज जयपुर स्थित सूचना आयोग भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि आयोग द्वारा जारी नोटिस समय पर तामील नहीं होने के कारण संबंधित व्यक्ति नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहते थे। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए अब आयोग द्वारा महत्त्वपूर्ण पत्रों को साधारण डाक की बजाय स्पीड पोस्ट से भेजने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य में प्रतिमाह 3 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्चा होना अनुमानित है।
इस अवसर पर मुख्य सूचना आयुक्त ने आयोग की डाक को स्पीड पोस्ट के लिए डाक विभाग की वैन को सुपुर्द कर इस कार्य का विधिवत शुभारम्भ किया।
गुप्ता ने बताया कि आयोग द्वारा जयपुर में 14 मई तथा 28 मई 2022 को विशेष अदालत का आयोजन कर नगर निगम हेरिटेज तथा ग्रेटर से संबंधित लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। आयोग द्वारा तीसरी बार विशेष अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि आयोग में प्रतिमाह औसतन एक हजार नए प्रकरण दर्ज होते हैं। लम्बित प्रकरणों के तीव्र निस्तारण के लिए किये गए अथक प्रयासों के कारण प्रतिमाह औसतन 1675 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है, जो कि एक कीर्तिमान है। जनवरी 2021 में आयोग में कुल 18 हजार 171 अपील एवं परिवाद लम्बित थे, जो कि वर्तमान में घटकर 13 हजार 864 अपील तथा 1274 परिवाद रह गए हैं।