मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर के समय में निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालत ने इस बारे में तमिलनाडु सरकार से नियम-कायदे बनाने के लिए भी कहा है।
हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी ने लगाई थी। उसे दफ्तर के काम के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था। इस वजह से विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके खिलाफ महिला कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए मांग की थी कि उनका निलंबन रद्द करने का विभाग को आदेश दिया जाए।
याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने मामले के विस्तार में जाने से ही इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह आजकल बहुत आम बात हो गई है कि सरकारी कर्मचारी दफ्तर के काम के दौरान निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। यह अच्छा चलन नहीं है। कम से सरकारी कर्मचारियों को इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने याचिका लगाने वाली महिला कर्मचारी को राहत देने से इंकार कर दिया।
जस्टिस सुब्रमण्यम ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर नियम-कायदे तैयार कर अदालत के सामने इसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। मामले की अगली सुनवाई इसके बाद ही की जाएगी।
