केंद्र सरकार ने कोविड-19 से जुड़े तमाम प्रतिबंधों को खत्म करने का फैसला लिया है। हालांकि फेस मास्क और दो गज की दूरी का नियम बरकरार रहेगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
गृह मंत्रालय ने कोविड रोकथाम के लिए लागू किए गए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि फेस मास्क के इस्तेमाल समेत कोविड रोकथाम उपायों पर सलाह जारी रहेगी। इससे पहले सरकार ने स्थिति में सुधार और महामारी से निपटने के लिए अपनी तैयारियों का जायजा लिया था। इसके बाद एनडीएमए ने फैसला लिया कि कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की और आवश्यकता नहीं है। सरकार ने 31 मार्च से तमाम कोविड प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। हालांकि फेस मास्क और दो गज की दूरी का नियम बरकरार रहेगा।
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि लोगों को फिलहाल फेस मास्क लगाकर रखना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। इन सावधानियों के जरिए हम आने वाले लहर को रोकने में सफल हो सकते हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,778 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,542 लोग डिस्चार्ज हुए और 62 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब देश में कुल मामले 4,30,12,749 हैं, सक्रिय मामले 23,087, कुल रिकवरी 4,24,73,057, कुल मौतें 5,16,605 और कुल वैक्सीनेशन 1,81,89,15,234 हुआ है।
