सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को आईपीएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और डीएएनआईपीएस में नौकरी के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा है कि ये उम्मीदवार 1 अप्रैल को शाम 4 बजे तक यूपीएससी को आवेदन दे सकते है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह अंतरिम आदेश है। मतलब, आवेदन करने वाले दिव्यांग सेवा में लिए जाएंगे या नहीं, यह कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा।
देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया। इसमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, और दिल्ली, दमन और द्यू, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप पुलिस सेवा में चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग में अनंतिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी गई है।
जस्टिस एएम खानविलकर और अभय एस ओका की पीठ ने दिव्यांगों के अधिकारों के लिए एनजीओ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स की ओर से दायर एक रिट याचिका पर ये अंतरिम आदेश पारित किया है। इस आदेश में ऐसे लोगों को इन सेवाओं से बाहर करने को चुनौती दी गई थी।

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