आज के बाद कोई अपना पेन-आधार मुफ्त में लिंक नहीं कर पाएंगा। इसको लिंक करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च रखी गई थी, जिसे अब सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। तिथि जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन मुफ्त सेवा को खत्म करने का फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से पेन-आधार लिंक करने के लिए एक नियत फीस चुकाना होगी।
सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाली शीर्ष इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पेन-आधार लिंक कराने की अंतिम तारीख को बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे पहले भी सरकार 3 बार पैन-आधार लिंक करने की डेड लाइन बढ़ा चुकी है।
सीबीडीटी ने एक अप्रैल से आधार-पैन लिंक कराने का 500 रुपए शुल्क तय किया है।
इस नई कंडीशन के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच आधार-पैन लिंक कराने के लिए 500 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर इस समय तक भी इनको लिंक नहीं करवाते हैं तो उसके बाद 1,000 रुपए का शुल्क देना होगा। हालांकि 31 मार्च 2022 तक आधार-पैन लिंक न होने के बाद भी पैन कार्ड अगले एक साल बिना किसी समस्या के काम करता रहेगा।
