
चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को आधी सजा पूरी करने के आधार पर जमानत दी गई है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने बताया कि नियम के अनुसार उन्हें 30 महीने की सजा काटनी थी, जबकि वे 42 महीने की सजा काट चुके हैं। कोर्ट ने जमानत के लिए लालू प्रसाद को 10 लाख रुपए जमा करने का निर्देश भी दिया है। लालू अगले हफ्ते तक जेल से बाहर निकल सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि, चारा घोटाले के सभी पांच मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। इसमें चाईबासा के दो और दुमका, देवघर और डोरंडा कोषागार से जुड़ा एक-एक मामला है। झारखंड हाईकोर्ट में अब लालू प्रसाद को सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद अब केस से संबंधित अपील याचिका पर सुनवाई होगी। लालू प्रसाद के अधिवक्ता के अनुसार लालू अगले हफ्ते तक बाहर निकल सकते हैं। लाल यादव को जमानत मिलने पर उनके बडे पुत्र तेजप्रताप यादव ने कहा कि पिता जी को बेल मिल गया है हम भगवान को शुक्रिया करते हैं। आज इफ्तार का आयोजन भी किया गया है और आज बेल मिल गया।
राजद नेताओं को जब लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की खबर मिली तमाम राजद नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। राजद नेताओं ने अधिवक्ता प्रभात कुमार को भी धन्यवाद दिया। राजद के राष्ट्रीय महासचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि लालू प्रसाद जैसे ही जमानत से बाहर आएंगे पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़ा रहेगा।
बता दें, इस मामले की पिछली सुनवाई 8 अप्रैल को हुई थी, जिसमें कृष्ण मोहन प्रसाद समेत चार दोषियों को जमानत दे दी गई थी। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सीबीआई की ओर से ऑब्जेक्शन किया था। सीबीआई ने काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया था, लिहाजा झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का अंतिम मौका देते हुए इस मामले की अगली तारीख 22 अप्रैल कर दी थी। हालांकि 21 अप्रैल को सीबीआई की ओर से इस मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया। यह पूरा मामला चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा है। 21 फरवरी को डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ निकासी मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना सुनाया था।