दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स में कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन का आदेश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी की बेंच ने कहा कि जो लोग एयरपोर्ट पर और विमान में मास्क नहीं पहनते हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगर कोई नियम न माने तो उसे एयरपोर्ट या विमान से बाहर कर देना चाहिए।
विमान यात्रा के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने नियमों के सख्त पालन का आदेश जारी किया। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने कोर्ट को बताया कि विमान में सिर्फ खाना खाने के दौरान मास्क उतारे जाने की छूट दी गई है।
कोर्ट ने कहा- एयरलाइंस यह सुनिश्चित करें कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। इसके लिए डीजीसीए को अलग से एक गाइडलाइन भी जारी करनी चाहिए। ये गाइडलाइन एयरपोर्ट अधिकारियों, विमान में मौजूद स्टाफ, कैप्टन, पायलट्स को भेजी जाए। इसमें उन यात्रियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा जाए जो हाईजीन और प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे है। ऐसे यात्रियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने कहा कि इस आदेश के पीछे मकसद यह है कि कोविड का खतरा कम किया जा सके। कुछ खाने-पीने के लिए आप अपना मास्क उतार सकते हैं। फ्लाइट में मास्क पहनने की बात पहले से ही नियमों में है।
