
दिल्ली हाईकार्ट ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक को हटा दिया है। 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने नई गाइडलाइन के जरिए रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई थी। इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस फैसले को हाईकार्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने एनआरएआई और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीसीपीए के 4 जुलाई के दिशानिर्देशों को चुनौती देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों का अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है।
गत 4 जुलाई को सीसीपीए ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अनुसार होटल और रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन ग्राहक की मर्जी होगी तो वे स्व-इच्छा से सर्विस चार्ज का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद एनआरएआई और अन्य की ओर से वकील नीना गुप्ता और अनन्या मारवाह ने याचिका दायर की थी। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा होटल और रेस्टोरेंट द्वारा वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर रोक के संबंध में ‘अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन’ के लिए जारी गाइडलाइन को रद्द करने की मांग थी। इस मुद्दे पर काफी ज्यादा प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी।