
अब हर कोई अपने घर में दिन-रात तिरंगा फहरा सकता है। केंद्र सरकार स्वतंत्रता दिवस से पहले ‘हर घर तिरंगा समारोह’ से तिरंगा फहराने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर रही है। अभी तक जनता को सूर्योदय से सूर्यास्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति थी।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 20 जुलाई को सभी सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि तिरंगा फहराने के नए नियम उसी दिन से लागू होते हैं। पत्र में कहा गया कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 में और संशोधन किए गए हैं। इनके मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज किसी भी खुले स्थान पर या किसी के घर में दिन रात फहराया जा सकता है।
इससे पहले यह नियम था कि जब राष्ट्रीय ध्वज को खुले स्थान पर फहराया जाता है, तो जहां तक संभव हो इसे सूर्योदय और सूर्यास्त तक ही फहराया जाना चाहिए, चाहे मौसम कैसा भी हो।
गृह सचिव ने अपने पत्र में कहा कि यह कदम नागरिकों को ‘हर घर तिरंगा’ समारोह में हिस्सा लेने और अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार को उम्मीद है कि 13 अगस्त को करीब 30 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा।
इससे पहले सरकार ने 2009 में उद्योगपति नवीन जिंदल को विभिन्न स्थानों में दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दी थी, लेकिन अब नियम बदलने के बाद आम जनता भी अपने घरों में दिन रात तिरंगा फहरा सकती है।