बजट 2023 में केन्द्र सरकार ने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है। आयकर स्लै ब की संख्याृ घटाकर 5 और आयकर रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। स्लैब में बदलाव आठ साल बाद किया गया है।
सरकार की इस घोषणा से 50 फीसदी करदाताओं को सीधे लाभ मिलेगा। क्योंकि आईटीआर भरने वालों में 7 लाख कमाई वाले करदाताओं की संख्याा 50 फीसदी से ज्याकदा रहती है.। निजी आय पर नए टैक्सै स्लैाब का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 3 से 6 लाख रुपये सालाना आय वालों को 5 फीसदी टैक्सा देना होगा. जबकि 6 से 9 लाख रुपये आय पर आयकर दर 10 फीसदी होगी। 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 फीसदी टैक्सय, 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये पर 20 फीसदी कर देना होगा। इसके अलावा 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स0 लगेगा।
मौजूदा समय पांच लाख रुपये तक की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्ति को पुराने और साथ ही नई कर प्रणाली दोनों में धारा 87ए के तहत 12,500 रुपये तक की कर छूट का लाभ मिलता है। ऐसे में 5 लाख तक की आय वालों को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।
