पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। इससे पहले भी 2 बार आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाया जा चुका है। पहली बार इसे 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया। इसके बाद 31 मार्च 2023 कर दिया गया।
पहली बार जब अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी तो जुर्माना 500 रुपये लगाया था। अगली बार इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया। इस बार यह सामने नहीं आया है कि अब पैन से आधार को लिंक करने के लिए कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2017 से पहले जो भी पैन कार्ड बने हैं, उन्हें इनकम टैक्स2 कानून की धारा 139एए के तहत आधार से जोड़ा जाना है। पिछले साल जुलाई में सरकार ने संसद में बताया था कि 46,70,66,691 लोगों ने पैन से आधार को लिंक करा लिया है। हालांकि, देश में कुल 61,73,16,313 लोगों को पैन कार्ड जारी हुआ है। सरकार चाहती है कि हर पैन कार्ड को एक यूनिक नंबर के साथ जोड़ दिया जाए। ऐसा आधार के साथ जुड़ने के बाद ही संभव हो सकता है। इसके पीछे का मकसद टैक्स में धांधली को कम करना है। अक्सर लोग डुप्लीकेट पैन कार्ड के जरिए टैक्स चोरी को अंजाम देते हैं। आधार से लिंक हो जाने के बाद ऐसा कर पाना मुश्किल होगा।
