केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की विविध आपराधिक याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में सुनवाई नहीं हो सकी। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने मामले को सुनने से इनकार कर दिया। इससे पहले जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने शेखावत की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। मंगलवार को होने वाली सुनवाई टलने के बाद अब किसी अन्य बेंच में मामले की सुनवाई होगी।
बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी से जुड़े कथित 900 करोड़ के घोटाले में लिप्तता के आरोप लगने के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने यह याचिका पेश की थी, जिस पर आज हाईकोर्ट जस्टिस प्रवीर भटनागर को सुनवाई करनी थी। केंद्रीय जल शक्तिमंत्री को हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद थी। लेकिन जस्टिस भटनागर द्वारा मामले पर सुनवाई करने से इनकार के बाद सुनवाई टल गई है। इससे यह साफ नहीं हो पाया कि शेखावत की याचिका पर अब कब सुनवाई होगी।
संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी घोटाले से जुड़े मामले में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने एसओजी में दायर एफआईआर के खिलाफ याचिका पेश की है। उन्होंने अपनी याचिका मेंएसओजी में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने के साथ ही एफआईआर निरस्त करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी राजस्थान और गुजरात में काम करती है। दोनों ही राज्यों में घोटाले के मुकदमें दर्ज हैं। गुजरात के मामले पहले ही सीबीआई को भेज दिए गए हैं। लिहाजा अब राजस्थान के मामले भी सीबीआई को सौंपे जाएं।

