मॉडल के बाल गलत काटने पर दो करोड़ का जुर्माने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पंचतारा होटल आईटीसी मौर्या ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई चार मई को करने के लिए तैयार हो गया है। आईटीसी मौर्य पर दो करोड़ के जुर्माने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने उठाया गया था।
2018 में आईटीसी मौर्य होटल में एक मॉडल के गलत तरीके से बाल काटने को लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने 2021 में 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। तब इस फैसले के खिलाफ होटल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वहां से आयोग को पुनरीक्षण का आदेश दिया गया था। पुनरीक्षण पर अमल करने के बाद भी आयोग ने अपना आदेश बरकरार रखा।
2018 में जब ये घटना हुई थी, तब से भुगतान करने तक 9 फीसदी ब्याज देने का भी आदेश आयोग ने दिया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से इस आधार पर पुनर्विचार करने को कहा था कि शिकायतकर्ता के आरोपों के साथ होटल प्रबंधन का पक्ष भी सुना जाए और फिर फैसला किया जाए।
आरोप है कि मॉडल आशना रॉय अपने एक जॉब इंटरव्यू के लिए 12 अप्रैल 2018 को आईटीसी मौर्य के सलून में गई थी। इस दिन उनकी नियमित हेयर ड्रेसर न होने पर दूसरी ड्रेसर ने उनके बाल काटे थे। मॉडल का आरोप है कि गलत बाल काटने से वो सदमे में चली गईं, उनकी शिकायत पर सलून प्रबंधन ने फ्री में ट्रीटमेंट की पेशकश की। हालांकि, उससे बाल और रूखे और बेरंग हो गए। मॉडल रॉय ने अपनी शिकायत के साथ-साथ आयोग और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि शिकायत करने पर सलून के स्टाफ ने उनसे बदतमीजी की। ऐसी हालत में उनका इंटरव्यू का अवसर भी हाथ से निकल गया और वो जीवन का सबसे अहम अवसर से चूक गईं।
इस बात की शिकायत के साथ रॉय ने आईटीसी मौर्य होटल को लिखित माफी मांगने के साथ तीन करोड़ रुपए मुआवजा की मांग की और उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग पहुंच गई। आयोग में जस्टिस आरके अग्रवाल और डॉक्टर एसएम कांटिकर ने 2021 में दो करोड़ रुपये पर नौ फीसदी ब्याज अदा करने का आदेश मौर्य होटल को दिया था।
