कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अब रांची के एमपी/एमएलए कोर्ट ने मोदी उपनाम मामले में झटका दिया है। कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस नेता के खिलाफ रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राहुल के वकील ने अदालत से गुजारिश की थी कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए।
राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार (2 मई) को गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत नहीं दी। हाईकोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
