उड़ान क्षेत्र के रेग्युलेटर डीजीसीए ने गो फर्स्ट को उड़ानें रद्द होने के बाद जल्द से जल्द यात्रियों का पैसा लौटाने का आदेश दिया है। उसने कहा कि उसके कारण बताओ नोटिस पर गो फर्स्ट के जवाब का बारीकी से अध्ययन कर यात्रियों को पैसा लौटाने का आदेश दिया गया है। आदेश के बाद माना जा रहा है की जिन लोगों ने गो फर्स्ट से जाने के लिए अपना टिकट बनवाया था, उन्हें जल्द रिफंड मिल जाएगा। उनका पैसा नहीं डूबेगा।
डीजीसीए को भेजे नोटिस के जवाब में गो फर्स्ट ने कहा कि उन्होंने इंसोलवेंसी बैंकरप्टी कोड के सेक्शन 10 के तहत एनसीएलटी के पास आवेदन दाखिल किया है। एयरलाइंस ने 3 मई से तीन दिनों के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी है और एयरलाइंस एनसीएलटी के आदेश के बाद जो नतीजा सामने आएगा, उसी के आधार पर आगे फैसला करने की बात कही है।
गो फर्स्ट ने डीजीसीए को बताया कि एयरलाइंस ने 15 मई तक के लिए टिकट बिक्री को सस्पेंड किया है। जिन यात्रियों ने टिकट बुक कराया है, उनका पैसा रिफंड करेगी या फिर उनकी यात्रा की तारीख को आगे रीशेड्यूल करेगी। गो फर्स्ट को कहा गया है की किसी भी हाल में एक भी यात्री को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो विकल्पों में से किसी एक को गो फर्स्ट को मानना ही पड़ेगा, वरना करवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
