जन्मभूमि-ईदगाह विवाद के मुकदमें हाईकोर्ट ट्रांसफर

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े सभी लंबित मुकदमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 मई को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका स्वीकार करते हुए जिला जज मथुरा को सारे लंबित मुकदमों को उसके पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया। अब सारे मुकदमों का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा।

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य की ओर से मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग के लिए याचिका दाखिल हुई थी। कोर्ट में प्रतिवादी पक्षकार (यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन ट्रस्ट की समिति, शाही मस्जिद, मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। ट्रांसफर याचिका में कहा गया था कि मामले में शामिल मुद्दे भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से संबंधित हैं और यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। लिहाजा सभी मामलों को एक अदालत में ही ट्रायल के लिए ट्रांसफर किया जाए। सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा- I की एकल बेंच ने ये आदेश दिया।

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