भारत के चुनाव आयोग ने पाँच राज्यों के चुनावों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। आयोग ने अधिकृत मीडियाकर्मियों सही कई लोगों को पोस्टेल बैलेट पेपर के जरिये वोट डालने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया है कि मीडियाकर्मियों के अलावा किन लोगों को पोस्टेल बैलेट उपयोग करने की सुविधा होगी। इससे पहले केवल 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों, दिव्यांगों और कोविड-19 से ग्रसित मतदाताओं को बैलेट पेपर से वोट डालने की अनुमति दी गई थी। ये अनुमति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अंतर्गत दी गई।
चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया है कि सरकार से परामर्श के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग अधिसूचित करता है कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोगों को पोस्टल बैलेट इस्तेमाल कर मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इस नोटिस में कहा गया कि ये लोग चुनावी ड्यूटी पर होने के कारण अपने पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इस कारण इन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जा रही है।
आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले, भारतीय खाद्य निगम, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, बी.एस.एन.एल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन और नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी ड्यूटी पर होने से पोस्टल बैलेट की सुविधा का लाभ पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों में उठा सकता है।
