
भाजपा की निलंबित नेता नुपूर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वकील अबु सुहेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके यह मांग की है। वकील के अनुसार इस मामले उच्चतम न्यायालय 11 जुलाई को सुनवाई कर सकता है।
याचिका में कहा गया है कि नुपूर के खिलाफ एफआईआर होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। याचिका में पुलिस से मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग भी की गई है। इसके अलावा हेट स्पीच मामले तहसीन पूनावाला के फैसले को लागू करने की मांग की गई है।
मंगलवार को पूर्व न्यायाधीशों और नौकरशाहों ने नूपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों की निंदा की और आरोप लगाया कि शीर्ष अदालत ने इस मामले में ‘लक्ष्मण रेखा’ पार कर दी। इसके जवाब में वकीलों के एक संगठन ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नूपुर शर्मा पर की गई हालिया टिप्पणी का समर्थन किया। एसोसिएशन के चेयरमैन आदिश अग्रवाला ने पत्र लिखकर कहा है कि जो भी याचिका सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ दाखिल की जा रही है, उनको खारिज करना चाहिए।
बताते चलें कि टीवी डिबेट के दौरान भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था। इस विवाद में अलग-अलग राज्यों में दर्ज केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील लेकर नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने उनके खिलाफ तल्ख टिप्पणियां कीं और कहा कि उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगनी चाहिए।