भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (उदय) ने आधार में पता अपडेट करने का नया नियम जारी किया है। अब तक आधार में पता को बदलने के लिए व्यक्तिगत एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इसके बिना ही लोग अपने आधार में पता बदल पाएंगे। परिवार के मुखिया के एड्रेस प्रूफ की मदद से आधार में परिवार के बाकी सदस्य पता बदल पाएंगे। प्राधिकरण ने इस बात की जानकारी दी है। आधार में पता बदलवाने से पहले परिवार के मुखिया की सहमति जरूर होगी। सहमति के बाद परिजन ऑनलाइन अपने आधार में पता बदल सकते हैं।
आधार में परिवार के मुखिया के पते की मदद से ऑनलाइन पता अपडेट करने की सुविधा से उनके बच्चे, पति या पत्नी, माता-पिता के लिए बहुत मददगार साबित होगी। जिन आधार कार्डधारकों के पास पता बदलवाने के लिए स्वयं के नाम के दस्तावेज हैं, उनके लिए नई सुविधा काफी मददगार होगी। प्राधिकरण के अनुसार परिवार का मुखिया अपने परिजनों के आधार में पता बदलने के अनुरोध को 30 दिनों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
आधार में परिवार के मुखिया के पता की मदद से अन्य का पता बदलवाने के लिए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसमें परिवार के मुखिया के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए। अगर रिश्ते को स्थापित करने वाला भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो परिवार का मुखिया सेल्फ डिक्लरेशन सबमिट कर सकता है।
अलग-अलग शहरों में नौकरी करने वालों के लिए इस सुविधा से आधार में पता बदलवाना आसान हो जाएगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस काम के लिए परिवार का मुखिया बन सकता है। इस प्रोसेस में अपने रिश्तेदारों के लिए अपना पता शेयर कर सकता है। परिवार के मुखिया के सत्यापन के बाद निवासी को मुखिया से अपने संबंध का दस्तावेज प्रमाण अपलोड करना आवश्यक होगा। इसके लिए 50 रुपये का शुल्क लगेगा। भुगतान के बाद रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। इससे जुड़ा एसएमएस भी आवेदक के नंबर पर प्राप्त होगा। अगर परिवार का मुखिया अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे।
