बजट से पहले राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस फैसले का फायदा उन लोगों को होगा जो कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में रहकर बरसों से पट्टा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही सरकार के इस निर्णय को लेकर नगरीय विकास विभाग आदेश जारी करेगा।
सरकार ने फैसला किया है कि आबादी भूमि के पास स्थित कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट कराने के लिए 90ए की कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। संबंधित निकाय स्व प्रेरणा से इसे 90ए मानते हुए पट्टा जारी कर सकेंगे। ऐसे मामलों के लिए कट ऑफ तिथि 2 मई, 2012 तय की गई है। इस तारीख से पहले बसी कॉलोनियों को ही इस निर्णयानुसार पट्टा दिया जा सकेगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई यूडीएच अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय किया गया है। इसमें तय किया गया है कि अगर एक निर्धारित समयावधि तक कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग हो रहा है तो उसे पट्टा दिया जा सकेगा।
सरकार की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 6 लाख के आसपास पट्टे दिए गए हैं। अभियान में दो महीने का वक्त और है। ऐसे में तय लक्ष्य के अनुसार शेष रहे पट्टे देने के लिए सरकार लगातार छूट दे रही है। प्रदेशभर में ऐसी सैंकड़ों कॉलोनियां हैं, जो बरसों से 90ए का इंतजार कर रही है। इस नए आदेश से इन कॉलोनियों के लोगों को पट्टा मिल सकेगा।
