अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। आराध्या की ओर से फेक न्यूज के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। एक यू-ट्यूब चैनल ने आराध्या की सेहत को लेकर गलत न्यूज साझा की थी। इसे देखकर बच्चन परिवार नाराज हो गया था। सनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यूट्यूब चैनल को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, अगर आप पैसा कमा कर रहे तो जिम्मेदारी का एहसास भी आपको होना चाहिए।
कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा, आपके प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है। बच्ची को मृत तक घोषित कर दिया गया है। क्या इसे रोकने के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है?. मामले में कोर्ट की तरफ से बच्चन परिवार को राहत मिली है। कोर्ट ने आराध्या को लेकर विभिन्न यू-ट्यूब प्लेटफार्म पर चल रही फर्जी खबरों को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि आगे इस तरह की फर्जी खबरों को शेयर न किया जाए।
कोर्ट ने याचिका में पक्षकार बनाए गए गूगल और सभी यूट्यूब प्लेटफार्म को समन जारी किया। कोर्ट ने गूगल से पूछा कि आईटी नियमों में संसोधन के बाद क्या उन्होंने अपनी नीति में बदलाव किया है? कोर्ट ने यूट्यूब वीडियो पर एतराज जाहिर करते हुए कहा कि हर बच्चे को सम्मान का अधिकार है। यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की फर्जी खबरों पर रोक लगाए। कोर्ट ने गूगल को भी उसकी जानकारी में आने ऐसी खबरें हटाने को कहा।
