राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार प्रदेशभर के स्कूलों में अब तीन पारियों में पढ़ाई होगी। कक्षा पहली से पांचवी के बच्चों को सुबह 10 से दोपहर 3:45 तक पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को सुबह 10:15 से शाम 4 बजे तक स्कूल बुलाया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के बच्चों को सुबह 10:30 से शाम 4:15 बजे तक के शिफ्ट में रखा गया है।
शिक्षा विभाग ने प्रार्थना सभाओं-कैंटीन खोलने पर भी रोक लगा दी है। बाहरी राज्यों के छात्रों का आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारैंटाइन रखा जाएगा। जिस स्कूल में कोविड पॉजिटिव मिलेंगे, उस क्लास को 10 दिन के लिए बंद रखना होगा। प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग ने नई कोविड गाइडलाइन का आदेश जारी कर दिया है। अब स्कूल प्रबंधन बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं चलानी होंगी। स्टाफ को स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। 2 गज की दूरी और मास्क अनिवार्य होगा।
स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होंगी। कैंटीन बंद रहेंगी। स्कूल को हर दिन सैनेटाइज करना होगा। भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे। बस, ऑटो और कैब ड्राइवर को 14 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी जरूरी होगी। हालात को देखते हुए फैसले लेने की शक्तियां जिला कलेक्टर को दे दी गई हैं।
सभी स्कूल स्टाफ और बच्चों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। नो मास्क नो एंट्री की पालना जरूरी है। कक्षा में पढ़ाई के लिए छात्रों को दो गज की दूरी पर बैठाया जाएगा। मेन गेट में प्रवेश से लेकर निकासी तक कैंपस, कक्षाओं में सोशल डिस्टेंस जरूरी होगी। कैंटीन को अगले आदेशों तक बंद रखा जाएगा। क्लास रूम,फैकल्टी रूम को सैनिटाइज किया जाएगा। खिड़की दरवाजे खुले रखने होंगे।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। इसके लिए स्कूल प्रशासन और प्रधान पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। किसी भी स्कूल, हॉस्टल या शिक्षण संस्थान को बंद करने या रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टर ऑथोराइज्ड होंगे।
