ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए 101 बकरों की कुर्बानी देने वाले हैदराबाद के कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ओवैसी पर यूपी चुनाव प्रचार के दौरान फायरिंग की घटना हुई थी। इसके बाद हैदराबाद के कारोबारी ने उनकी सलामती और लंबी उम्र के लिए 101 बकरों की कुर्बानी दी थी। इसकी जानकारी के बाद हैदराबाद के कारोबारी के खिलाफ पेटा इंडिया ने शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले की जानकारी के बाद पशु अधिकार संगठन पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) ने पुलिस से संपर्क किया था। पुलिस ने धारा 4 और 5 (बी) के तहत, जिसे तेलंगाना पशु और पक्षी बलिदान निषेध अधिनियम, 1950 की धारा 6 और 8 के साथ पढ़ा जाता है, और धारा 3, 11(1)(ए), 11(1)( एल) और 38(3) जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पीसीए) अधिनियम, 1960 के तहत मामला दर्ज किया। कारोबारी ने 6 फरवरी को बाग-ए-जहांआरा, मदनपेट कॉलोनी, हैदराबाद में बकरों की बली दी थी।
गुजरात, केरल, पुडुचेरी और राजस्थान में पहले से ही कानून हैं, जो किसी भी मंदिर या उसके परिसर में किसी भी जानवर के धार्मिक बलिदान को प्रतिबंधित करते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना किसी भी सार्वजनिक धार्मिक पूजा या पूजा स्थल के परिसर में या सार्वजनिक रूप से सड़क पर धार्मिक पूजा से जुड़े किसी भी मंडली या जुलूस में इसे प्रतिबंधित किया गया है।
