
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के पांचवें मामले में भी दोषी करार दिए गए हैं। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को लालू यादव के साथ आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी दोषी पाया है। वहीं 24 अभियुक्तआ बरी कर दिए गए हैं। अब राजद प्रमुख की सजा के बिंदु पर विशेष न्यायाधीश एस के शशि की अदालत में 21 फरवरी को सुनवाई होगी।
लालू को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। उनके वकील ने कोर्ट में एक आवेदन देकर उन्हें रिम्स शिफ्ट करने का आग्रह किया है। वकील ने लालू के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें जेल भेजने के बजाए रिम्स भेजने का आग्रह किया गया है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार मामले में जिन अभियुक्तों को बरी किया है उनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद प्रमुख रूप से शामिल हैं।