
केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े 5 बड़े बदलाव किए हैं। बदलाव के बाद इस योजना में निवेश को और आसान बना दिया गया है।
डिफॉल्ट नहीं होगा खाता—सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है। पहले न्यूनतम राशि जमा नहीं कराने पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अकाउंट को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर भी मैच्योेर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू
दर से ब्याज मिलता रहेगा।
दो बेटी सीमा हटाई–अब तक इस योजना में दो बेटियों के खाते पर ही 80सीके तहत टैक्स छूट का प्रावधान था। तीसरी बेटी के लिए यह फायदा नहीं था। लेकिन अब अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां हैं, तो इन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान किया गया हैऔर टैक्स छूट भी मिलेगी।
अब बालिग को अधिकार–मौजूदा नियम के अनुसार बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने पर वह खुद अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन अब बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने पर ही उसे ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा। इससे पहले बेटी के अभिभावक इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकेंगे। ये नियम बाल विवाह पर काबू पाने की दिशा में उठाया गया है।
खाता बंदी पहले भी—सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को पहले बेटी के गुजर जाने या उसका पता बदलने पर ही बंद किया जा सकता था। लेकिन अब अगर खाता धारक को जानलेवा बीमारी हो जाए तो भी अकाउंट को बंद कराया जा सकता है। साथ ही अगर अभिभावक का निधन हो जाए तो भी अकाउंट मैच्योरिटी से पहले बंद कराया जा सकता है।
साल के अंत में ब्याज—नए नियमों में तहत खाते में गलत ब्या।ज डालने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है। इसके अलावा खाते का सालाना ब्यांज हर वित्तड वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा। पहले इसमें स्पष्टता नहीं थी।
मोदी सरकार ने साल 2015 में ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बिटिया के नाम कम से कम 250 रुपये की राशि से खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना में अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा कर सकते हैं।सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर 7.6 फीसदी सालाना ब्याज मिलता है। योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदक को फॉर्म के साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक मेंअपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। इसके अलावा बच्ची और माता-पिता का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) और जहां रह रहे हों उसका प्रमाण पत्र (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल) जमा कराना होगा।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा की गई राशि बच्ची की उम्र 21 साल होने पर मेच्योर हो जाती है। 21 साल बाद पैसे की निकासी कर सकते हैं। हालांकि, 18 साल की उम्र के बाद अगर बेटी की शादी होती है तो पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा 18 वर्ष की उम्र के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं।