पोक्सो कोर्ट में दो रेप आरोपियों को मृत्युदंड

बूंदी की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का गैंगरेप और हत्या करने वाले दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। जज बाल कृष्ण मिश्र ने आरोपी सुल्तान भील (27) और छोटू लाल (62) पर 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर महावीर सिंह किशनावत का दावा है कि राजस्थान ही नहीं, देश का यह पहला मामला है, जब पोक्सो कोर्ट ने एक साथ, एक ही केस में दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। मामले में 17 साल का एक नाबालिग आरोपी है। फिलहाल उसका केस बाल न्यायालय (जेजे कोर्ट) में चल रहा है।

आरोपियों ने 15 साल की किशोरी की हत्या करने के बाद लाश के साथ रेप किया। शरीर पर 19 जगह निशान मिले थे। बूंदी के इस हिला देने वाले मामले में पुलिस ने सिर्फ 14 दिन में चालान पेश कर दिया था। इस घिनौनी वारदात की जांच-पड़ताल के आधार पर पुलिस ने 100 पन्नों की चार्जशीट में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की कहानी लिखी थी।

23 दिसंबर 2021 को बूंदी जिले के बसोली थाना क्षेत्र के काला कुआं के पास जंगल में 15 साल की किशोरी बकरियां चराने गई। इस दौरान गांव के जमाई सुल्तान भील (27) और छोटू लाल (62) ने उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। इन दरिंदों ने बच्ची को दांतों से जगह-जगह बुरी तरह से काटा, नाखूनों से नोंचा और फिर चुन्नी से गला दबा दिया। यही नहीं, दोनों हैवान बन गए और बच्ची के दम तोड़ने के बाद भी दुष्कर्म करते रहे। मामला सामने आने पर 10 थानों की पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों को पकड़ा था। पुलिस ने 6 जनवरी, 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया था।

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