
समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को मंगलवार को एक मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी वह जेल में रहेंगे।उनपर एक और केस दर्ज हुआ है, जिसका ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। जमानत मिलने से पहले एक और केस दर्ज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है।
सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी आर गवई और बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा कि आजम खान को जमानत मिलते ही एक और केस दर्ज होने का इत्तेफाक क्यों हो रहा है?यह फिर से हो रहा है।एक मामले में सुनवाई के बाद और भी शिकायतें दर्ज होंगी। जब भी उन्हें (आजम) किसी एक मामले में जमानत मिलती है,तो दूसरा केस दर्ज होने का इत्तेफाक क्यों? इस पर स्टेट काउंसिल का कहना है कि कोई भी मामला फालतू नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट के सवालिया निशान लगाने के दौरान ही आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटेअब्दुल्ला आजम के खिलाफ एक अदालत द्वारागैर-जमानती वारंट जारी कर दिये गए।
आजम खान मामले में अगली सुनवाई आगामी मंगलवार को होगी।कल मंगलवार को आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। जिस मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर हुई है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर है। हालांकि इस जमानत के बाद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाए।
क्सोंकि कुछ दिन पहले ही एक भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।इसमें आरोप लगाया है कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवा कर मान्यता प्राप्त की थी।उस मामले में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता बंद भी हो गया। इस नए मामले में 19 मई को रामपुर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में उन्हें राहत मिलती है या फिर झटका, इस पर सभी की नजर रहेगी। अगर ये मामला भी पिछले केसों की तरह ज्यादा लंबा खिचता है तो दो साल बाद भी आजम खान सीतापुर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इस मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में आजम खान को जमानत मिल गई है।