
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दायर सभी वाद का 4 महीने में निपटारा करने का निर्देश दिया।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश दिया है कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए।यदि सुनवाई मे सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारशामिल न हों तो एकपक्षीय आदेश जारी कर दिए जाएं। भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया।
हिन्दू पक्षकार की ओर से दाखिल याचिका में मामले की रोजाना सुनवाई करने की मांग की गई थी।यह अपील की गई थी कि विपक्षी के कोर्ट में हाजिर न होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एकतरफा आदेश पारित किया जाए।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा की सेशन कोर्ट में सुनवाई छह मई को पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने इस मामले में 19 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर वाद दायर किया है।इसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। कोर्ट में दायर वाद में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में कथित तौर पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग की गई है।