
राजस्थान में सभी सरकारी कार्यालयों में 1 जुलाई से एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि आगामी 1 जुलाई से सभी सरकारी कार्यालयों में एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक/थर्माकोल (पॉलीस्टाइरीन) डिस्पोजेबल कटलरी जैसे कटोरे, ट्रे, कंटेनर आदि, जिनका उपयोग खाने योग्य/पेय परोसने के लिए किया जाता है, कृत्रिम फूल, बैनर, झंडे, फूलदान व पेट बोतलें शामिल है।
आदेश में बताया गया कि कोई भी सरकारी कार्यालय एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की उक्त वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा। हालांकि कम्पोस्टेबल प्लास्टिक, बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनचक्रित कागज सामग्री आदि विकल्पों का उपयोग कर सकता है, जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है।