
सुप्रीम कोर्ट ने अग्निवीर मामला दिल्ली हाईकोर्ट को भेज दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस समय 5 हाईकोर्ट- दिल्ली, केरल, पटना, पंजाब-हरियाणा और उत्तराखंड में इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं दाखिल हैं। इतनी जगह सुनवाई सही नहीं होगी। इसलिए, पहले दिल्ली हाईकोर्ट यह मामला सुन ले। फिर इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है।
शीर्ष अदालत में दाखिल याचिकाओं में फिलहाल अग्निपथ योजना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह का फैसला लिए जाने से पहले सरकार का पक्ष जानने का आवेदन किया था।
शीर्ष अदालत में यह मामला जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और ए एस बोपन्ना की 3 सदस्यीय बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा। यहां जो तीन याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी, उनके याचिकाकर्ता हैं- हर्ष अजय सिंह, मनोहर लाल शर्मा और रविंद्र सिंह शेखावत। याचिकाओं में फिलहाल इस अग्निपथ योजना पर रोक लगा देने तथा इसके साथ ही जो लोग सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में पहले से ही हैं उन पर ये योजना लागू नहीं करने की मांग की गई है।